बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दी गई व्यवस्था के अंतर्गत बिजनौर शहर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को ,बंद करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया है कि, साप्ताहिक बाजार के लिए एक जगह चिन्हित करके परमिशन के बाद बाजार को लगवाने का काम करें। अवैध रूप से लग रहे इस बाजार में जहां लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वही रोजाना इतवार बाजार और बुध बाजार के लगने से सड़क पर जाम की समस्या बढ़ती जा रही थी, इन्हीं सब को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्चतम न्यायालय के आदेश को संज्ञान में लेते हुए, नगर पालिका परिषद के युवा विकास कुमार द्वारा नई जगह को चिन्हित करके साप्ताहिक बाजार लगवाने का काम किया जायेगा। तो वही पुलिस ने रामलीला मैदान में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया और पुलिस फोर्स को रामलीला मैदान में तैनात कर दिया। यदि रामलीला मैदान में कोई भी दुकान या फड़ लगाकर साप्ताहिक बाजार बंदी का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो, आबकारी पुलिस चौकी पुलिस इंचार्ज द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी