जनपद बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र स्थित गांव सब्दलपुर निवासी अभियुक्त को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदेश गुण्डा अधिनियम के अनुपालन में जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है। जिसके अनुपालन में थानाध्यक्ष हीमपुर दीपा ने पुलिस फोर्स के साथ अभियुक्त के घर पहुंचकर उसके जिला बदर होने के सम्बन्ध में गांव में मुनादी कराई एवं अभियुक्त के मकान पर नोटिस चस्पा कर जानकारी की गई। जानकारी के अनुसार उपरोक्त अभियुक्त फिल्हाल जनपद की सीमा से बाहर है साथ ही अभियुक्त की पत्नी को नोटिस देकर हिदायत दी गई है कि अग्रिम 6 माह तक अभियुक्त शराफत को जिले की सीमा से बाहर ही रखा जाये यदि अभियुक्त सीमा में मिलता है तो उसे दोबारा गिरफ्तार कर कार्यवाही की जायेगी।