-हाईकोर्ट का फरमान
लखनऊ– नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रही राज्य सरकार को झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आगामी 20 दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसंबर को लगाई गई रोक को बरकरार रखते हुए आगामी 20 दिसंबर तक इस अधिसूचना को जारी नहीं करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए दाखिल की गई जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हलफनामा देने के लिए अब 3 दिन का समय और दिए जाने की मांग उठाई, जिसे अदालत द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले अदालत द्वारा इस मामले में सरकार से पूरी जानकारी मांगी गई थी। सरकार की ओर से मंगलवार को अदालत में जवाब पेश करने के लिए 1 दिन का समय मांग लिया था। इस पर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ में समय देते हुए अगली सुनवाई बुधवार के लिए निर्धारित की थी।