अपराधक्राइमताज़ा खबरेंदेश - दुनियाबिजनौर 10 साल की सजा और 100000 का लगाया जुर्माना द्वारा abhitaknews - अप्रैल 16, 2022 0 342 FacebookTwitterPinterestWhatsApp बिजनौर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के आरोपित शातिर अपराधी मुनीर अहमद को शनिवार को बिजनौर की कोर्ट ने 10 साल की सजा और 100000 का जुर्माना लगाया है जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी रेहान को 5 साल की सजा और 50000 का जुर्माना की सजा सुनाई गई है बताया जाता है अभी कोर्ट ने आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है गैंगस्टर आरोप से बरी होने वाले आरोपित तंजीम रिजवान और जैकी है गौरतलब है कि 28 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने घर वैगनआर कार से सहसपुर लौट रहे थे एनआईए अफसर और उनकी पत्नी की हत्या का आरोप शातिर अपराधी मुनीर और उसके चार साथियों पर गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी शनिवार को गैंगस्टर कोर्ट को इस मामले में फैसला सुना था इसको लेकर जजी परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है जीजी परिसर में चेकिंग अभियान भी चलाया गया रामपुर जेल से मुनीर को कोर्ट में पेश किया क्या है पुलिस अधीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह ने भी कोर्ट के इस निर्णय की पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है