संभल में तेज रफ्तार डंपर ने युवती को रौंदा, मौत से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

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    प्रदेश के बहुचर्चित कारतूस कांड में स्पेशल जज ने सभी आरोपियों को दिया दोषी करार, 13 साल बाद आया फैसला रामपुर में स्पेशल जज ने प्रदेश के बहु चर्चित कारतूस कांड में अपना फैसला सुनाया। स्पेशल जज ने इस कांड के सभी 24 वर्दीधारी आरोपियों को दोषी करार दिया है। स्पेशल जज ने 13 साल बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में 25 आरोपी बनाए गए थे जिनमें एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी । प्रदेश के चर्चित कारतूस कांड में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। 13 साल पुराने इस मामले में सीआरपीएफ के दो हवलदारों समेत 24 वर्दीधारियों को दोषी करार दिया गया है। हालांकि, पुलिस ने 25 को आरोपी बनाया था, लेकिन ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदानंदन की मौत हो चुकी है। 26 अप्रैल 2010 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ज्वालानगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास से एसटीएफ की टीम ने सीआरपीएफ के दो हवलदार विनोद और विनेश पासवान को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। साथ ही आरोपियों से इंकसास रायफल और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। इसके बाद दोनों की निशानदेही पर इलाहाबाद पीएसी से रिटायर्ड एक दरोगा यशोदानंदन, मुरादाबाद पीटीसी के एक आर्माेरर नाथीराम सैनी समेत बस्ती, गोंडा, बनारस समेत कई जिलों से पुलिस व पीएसी के आर्माेरर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के बाद इस प्रकरण की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट की कोर्ट में चल रही है। चार अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी, अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
    कारतूस कांड में मुख्य आरोपी बनाए गए पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदानंदन की मौत हो चुकी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रयागराज निवासी यशोदानंदन को पुलिस ने जेल भी भेजा था। बाद में जमानत मिलने के बाद ट्रायल के दौरान यशोदानंदन की मौत हो गई। कोर्ट में यशोदानंद के खिलाफ चल रही कार्रवाई की फाइल को बंद कर दिया। एडीसी प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि अब इस मामले में कोर्ट 24 वर्दीधारियों को स्पेशल जज ईसी एक्ट विजय कुमार ने दोषी करार दिया गया है।