भाजपाईयों को अदालत ने दोष मुक्त करार दिया

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उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद स्थित कांठ थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित लाउडस्पीकर प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपित 70 भाजपाईयों को दोशमुक्त करार दिया है। जिससे भाजपाईयों मंे खुशी की लहर है।
दरअसल 2014 मुरादाबाद जनपद के कांठ क्षेत्र स्थित एक गांव में मंिदर पर लाउडस्पीकर बजाने के मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था जिसके बाद अधिकारियों ने मंदर से लाउड स्पीकर उतरवा दिये थे। इस मामले को लेकर भाजपा की ओर से कांठ में 04 जुलाई 2014 को एक महापंचायत बुलाई गई थी, महापंचायत को रोकने के प्रयास में पुलिस और भाजपाईयों में भिड़त हो गई थी जिसमें जमकर बवाल हुआ था। बवाल में तत्कालीन जिलाधिकारी सहित कई अन्य घायल हो गये थे। इस प्रकरण के मुरादाबाद से भाजपा के नगर विधायक रितेश गुप्ता, भाजपा नेता चैधरी भूपेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र जोशी आदि कई भाजपाईयों पर जनता को उकसा कर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं रेलवे ने भी भाजपाईयों पर संपत्ती का नुकसान करने का आरोप लगाया था। इस प्रकरण के बाद कई भाजपा नेताओं को 84 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। अब इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने वरिष्ठ नेताओं सहित 70 भाजपाईयों को साक्ष्यों के आभाव में दोष मुक्त करार दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही भाजपाईयों में खुशी की लहर है। नूरपुर में भाजपाइयों ने फैसले का स्वागत किया और दोष मुक्त होने वाले भाजपाइयों का माला पहनाकर स्वागत किया।