उच्च न्यायालय के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने अतिक्रमण कर बाजार लगाने वाले दुकानदारों को दी चेतावनी

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उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चांदपुर नगर के ईमामबाडा ,जामा मस्जिद, मोहल्ला अंसारियांन में लगने वाले शनिवार के बाजार को गली, मोहल्ले से हटवाने हेतु उप जिलाधिकारी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ दौरा किया तथा अतिक्रमण करके बाजार लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी। नगर के भाजपा कार्यकर्ता एवं समाजसेवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें चांदपुर नगर के मोहल्ला अंसारियांन, इमामबाड़ा ,जामा मस्जिद, के रास्ते को घेर कर लगाए जाने वाले बाजार को हटाए जाने की मांग की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट , बिजनौर को आदेश दिए थे कि वह इस बाजार को वर्तमान जगह से हटाकर अन्यत्र लगाने की व्यवस्था करें। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए चांदपुर तहसील की उप जिलाधिकारी रितु रानी अपने साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह एवं थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को भारी फोर्स के साथ लेकर शनिवार को लगने वाले बाजार में पहुंची तथा सड़क के दोनों और रास्ते में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अवगत कराया। उप जिलाधिकारी जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में एक दिन पूर्व थाने में व्यापारियों की मीटिंग बुलाई गई थी उनको न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया था। भारी मात्रा में पुलिस बल देखकर बाजार में हड़कंप मच गया था। उप जिलाधिकारी रितु रानी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए शनिवार को दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा की स्थिति सामान्य है। शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।